🔰 परिचय
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित सुखद सहारा योजना राज्य की उन विधवा और परित्यक्त महिलाओं के लिए एक मानवीय पहल है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और जीवन यापन के लिए एक स्थायी आर्थिक सहारा प्रदान करना है।
🎯 उद्देश्य
इस योजना के पीछे मुख्य उद्देश्य है:
BPL वर्ग की विधवा / परित्यक्त महिलाओं को ₹500 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देना
उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन यापन के योग्य बनाना
महिलाओं को समाज में स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की भावना से जोड़ना
✅ पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों:
गरीबी रेखा (BPL) परिवार से संबंध
18 से 39 वर्ष की विधवा महिला
18 वर्ष या अधिक आयु की परित्यक्त महिला
📌 “परित्यक्त महिला” वे महिलाएं होती हैं जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया हो और जो पुनः विवाह नहीं कर चुकी हों।
💰 पेंशन लाभ
पात्र महिलाओं को ₹500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है
यह राशि राज्य सरकार द्वारा DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है
📊 योजना का प्रभाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार:
वर्ष 2023-24 में कुल 2,23,098 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त हुआ
यह आंकड़ा इस योजना की विस्तृत पहुँच और प्रभावशीलता को दर्शाता है
📌 विशेष तथ्य
यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा संचालित है
इसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं है
योजना का लाभ केवल स्थानीय निवासी BPL महिलाओं को मिलता है
🗣️ महत्वपूर्ण संदेश
👉 यदि आप या आपके आस-पास कोई महिला इस पात्रता में आती है, तो जिला पंचायत या ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
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