मुख्यमंत्री पेंशन योजना – बुजुर्गों व जरूरतमंद महिलाओं के लिए सहायता योजना

📘 परिचय

मुख्यमंत्री पेंशन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई एक राज्य-स्तरीय सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य समाज के वंचित, असहाय और आयहीन वर्गों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन-यापन कर सकें।


🎯 उद्देश्य

  • वृद्धजनों, विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।

  • समाज के वंचित वर्गों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन सहायता प्रदान करना।

  • बुजुर्गों और असहाय महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहयोग देना।


पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं नागरिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:

  1. लाभार्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

  2. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन।

  3. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरांत परित्यक्त महिला।

  4. आवेदक परिवार का नाम सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) की वंचन सूचकांक सूची में शामिल होना चाहिए।


💰 योजना लाभ (Scheme Benefits)

लाभार्थी श्रेणी

सहायता राशि

वृद्ध (60 वर्ष या अधिक)

₹500 प्रतिमाह

विधवा / परित्यक्त महिला

₹500 प्रतिमाह

🔹 पेंशन की राशि बैंक खाते में प्रतिमाह DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से दी जाती है।

📑 आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र

  • आधार कार्ड

  • उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / राशन कार्ड / वोटर ID आदि)

  • विवाह / विधवा / तलाक प्रमाण पत्र (जहां आवश्यक हो)

  • SECC 2011 सूची में नाम का प्रमाण

  • बैंक खाता विवरण


🛠️ आवेदन प्रक्रिया

  1. आवेदक अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नगरीय निकाय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।

  2. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करें।

  3. पात्रता की जांच के बाद, लाभार्थी को योजना में सम्मिलित किया जाएगा और पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।


📊 योजना का प्रभाव

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से हजारों वंचित वर्गों के वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को आर्थिक राहत प्राप्त हो रही है।

  • यह योजना राज्य की समावेशी विकास नीति का एक सशक्त उदाहरण है।

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