प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) – महज ₹20 में सुरक्षा की गारंटी

📅 प्रारंभ

9 मई 2015, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) से शुरू हुई यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी।


💡 परिचय

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक सरल, सस्ती और प्रभावशाली दुर्घटना बीमा योजना है, जो आम नागरिकों विशेषकर गरीब, श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमित व्यक्ति या उसके परिवार को आर्थिक सहायता देती है।


🎯 उद्देश्य

दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवारों को वित्तीय संकट से उबारना और उन्हें न्यूनतम प्रीमियम में अधिकतम सुरक्षा देना।


✅ पात्रता (Eligibility)

पात्रता शर्तें
1. आयु 18 से 70 वर्ष के बीच हो।
2. बैंक खाता अनिवार्य है।
3. बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा सक्रिय हो।

💰 वार्षिक प्रीमियम

अवधिराशि (₹)
2015 से 2022 तक₹12 प्रति वर्ष
जून 2022 से वर्तमान तक₹20 प्रति वर्ष

💡 प्रीमियम की राशि प्रतिवर्ष खाताधारक के बैंक खाते से स्वतः कट जाती है।


💵 लाभ (Benefits)

दुर्घटना की स्थितिबीमा राशि (₹)
मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता₹2,00,000
आंशिक स्थायी विकलांगता₹1,00,000

🏦 योजना की विशेषताएं

  • केवल ₹20 में ₹2 लाख का बीमा कवर

  • हर साल स्वतः नवीनीकरण

  • सरकारी और निजी दोनों बैंकों में उपलब्ध

  • सरल पंजीकरण प्रक्रिया

  • जन धन योजना खाताधारकों को विशेष लाभ


📝 आवेदन प्रक्रिया

  1. नजदीकी बैंक शाखा या बीमा एजेंट से संपर्क करें

  2. PMSBY फॉर्म भरें

  3. बैंक खाते से ऑटो-डेबिट सुविधा सक्रिय करें

  4. सफल रजिस्ट्रेशन के बाद बीमा कवरेज शुरू हो जाएगा


📄 आवश्यक दस्तावेज

  • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड

  • आधार कार्ड (पहचान हेतु)

  • मोबाइल नंबर


⚠️ दावा कैसे करें?

  • दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी या बैंक को जल्द से जल्द दें

  • मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें

  • दावा फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ जमा करें

  • जांच के बाद बीमा राशि लाभार्थी/परिजन को ट्रांसफर की जाती है


📊 योजना का प्रभाव (2022-23 तक)

  • करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है

  • असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, किसानों और गरीब परिवारों के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध हुई है

  • बीमा की पहुंच गाँव-गाँव तक सुनिश्चित की गई है


 

📌 नोट: यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% प्रायोजित है और इसका संचालन जीवन बीमा कंपनियों और बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

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