प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) – ₹436 में ₹2 लाख का जीवन बीमा

📅 प्रारंभ

9 मई 2015, कोलकाता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया।


🔎 परिचय

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक सरल और सस्ती जीवन बीमा योजना है, जो गरीब, मध्यमवर्गीय और असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एवं अन्य अनुमोदित बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है।


🎯 उद्देश्य

ऐसे नागरिकों को मृत्यु के उपरांत परिवार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जो बीमा लेने की सामर्थ्य नहीं रखते।


✅ पात्रता (Eligibility)

शर्तें
✔ आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
बैंक खाता अनिवार्य है।
✔ बैंक खाते में पर्याप्त राशि होनी चाहिए।
स्वस्थ व्यक्ति ही योजना का लाभ ले सकता है।

💰 प्रीमियम विवरण

वर्षप्रीमियम राशि (₹ प्रति वर्ष)
2015 से 2022 तक₹330
जून 2022 से₹436

💡 प्रीमियम की राशि हर वर्ष स्वतः बैंक खाते से डेबिट होती है।


💵 बीमा लाभ

घटनाबीमा राशि (₹)
किसी भी कारण से मृत्यु₹2,00,000

✅ बीमा राशि LIC या अन्य अनुमोदित बीमा कंपनी द्वारा मृतक के नामित व्यक्ति को दी जाती है।


🏦 योजना की मुख्य विशेषताएं

  • कम प्रीमियम में अधिक कवरेज

  • सरल पंजीकरण प्रक्रिया

  • हर वर्ष नवीनीकरण की सुविधा

  • बैंक खाता धारकों के लिए उपयुक्त

  • पारदर्शी एवं सरकार द्वारा अनुमोदित


📄 आवश्यक दस्तावेज

  • बैंक खाता विवरण

  • आधार कार्ड (पहचान हेतु)

  • पासपोर्ट साइज फोटो

  • नामित व्यक्ति (Nominee) की जानकारी


📝 आवेदन कैसे करें?

  1. बैंक या बीमा एजेंट से संपर्क करें

  2. आवेदन फॉर्म भरें

  3. बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा सक्रिय करें

  4. पॉलिसी प्रमाणपत्र प्राप्त करें


⚠️ दावा कैसे करें?

  • बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में

  • मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के साथ

  • नामित व्यक्ति बैंक/बीमा कंपनी में दावा प्रस्तुत करे

  • सत्यापन के बाद बीमा राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर


📊 योजना की उपलब्धि (2022-23 तक)

  • करोड़ों नागरिक इस योजना से जुड़ चुके हैं

  • लाखों परिवारों को ₹2 लाख की बीमा सहायता दी जा चुकी है

  • ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सफल कार्यान्वयन


📌 नोट: यह योजना 100% सरकार द्वारा समर्थित है और इसके अंतर्गत केवल मृत्यु पर ही बीमा लाभ दिया जाता है, बीमारी या विकलांगता पर नहीं।


 

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