🏗️ परिचय
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों के हित में 29 फरवरी 2024 को “श्रमेव जयते – मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना” की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को जीवनपर्यंत मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे उनका वृद्धावस्था में जीवन सम्मानपूर्वक गुजर सके।
यह योजना श्रमिक वर्ग के लिए सुरक्षा की एक नई दिशा है, जो राज्य सरकार की समावेशी और श्रमिक-हितैषी नीति को दर्शाती है।
🎯 उद्देश्य
निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत निर्भरता की स्थिति में उनके आश्रितों को भी लाभ देना।
श्रमिकों को संगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना।
🏢 संचालन विभाग
श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
✅ पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उन्हीं श्रमिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों:
आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो।
60 वर्ष या उससे अधिक आयु पूर्ण कर चुका हो।
कम से कम 10 वर्षों तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण रहा हो।
💰 योजना लाभ (Scheme Benefits)
लाभार्थी | मासिक पेंशन राशि |
---|---|
60 वर्ष पूर्ण कर चुके पंजीकृत श्रमिक | ₹1500 प्रतिमाह (जीवन पर्यंत) |
पेंशनधारी श्रमिक की मृत्यु के बाद आश्रित | ₹750 प्रतिमाह |
🔹 पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
📑 आवश्यक दस्तावेज
श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र (10 वर्ष तक का)
आधार कार्ड
उम्र का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / मतदाता परिचय पत्र आदि)
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटो
मृत्यु प्रमाण पत्र (आश्रित पेंशन हेतु)
🛠️ आवेदन प्रक्रिया
पात्र श्रमिक अपने ब्लॉक या जिला श्रम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होता है।
पात्रता सत्यापन के उपरांत पेंशन योजना में नामांकित किया जाता है।
पेंशन राशि प्रत्येक माह के निश्चित दिनांक को बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
🌟 योजना के लाभ
श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सम्मानपूर्ण वृद्धावस्था प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम।
उनके आश्रितों को भी सहायता, जिससे जीवन में स्थिरता बनी रहे।