इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना – विकलांगजनों के लिए सम्मानजनक जीवन का सहारा

🔷 परिचय

भारत सरकार द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) उन नागरिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो गंभीर रूप से निःशक्त हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य उन्हें आर्थिक सहायता देकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहयोग देना है।


📅 प्रारंभ तिथि

  • फरवरी 2009 में यह योजना शुरू की गई थी।

  • यह योजना केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है।


🎯 उद्देश्य

  • गरीब और गंभीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

  • उन्हें पेंशन के रूप में नियमित मासिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना।

  • बहु-विकलांग व्यक्तियों को भी मुख्यधारा में लाना।


पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना के तहत निम्नलिखित व्यक्तियों को पात्र माना गया है:

  1. गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक

  2. आयु 18 से 79 वर्ष के बीच

  3. 80% या उससे अधिक निःशक्तता वाले व्यक्ति

  4. 40% या उससे अधिक बहुविकलांगता वाले व्यक्ति

  5. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु होने पर विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है।


💰 पेंशन लाभ (Pension Benefits)

 

आयु वर्ग

केंद्र सरकार

राज्य सरकार

कुल सहायता राशि (प्रति माह)

18–79 वर्ष

₹300

₹200

₹500

80 वर्ष या अधिक

₹500 (केवल केंद्र)

₹500

 


📊 योजना का प्रभाव

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार:

  • वर्ष 2022-23 में कुल 33,750 हितग्राहियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ।

  • यह दर्शाता है कि सरकार द्वारा निःशक्तजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं।


📝 योजना की विशेषताएं

  • योजना का लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाता है।

  • योजना के लिए स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत/नगर निगम) में आवेदन किया जा सकता है।

  • योजना राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा वित्तपोषित है।


📌 जरूरी दस्तावेज़

  • विकलांगता प्रमाण पत्र (80% या उससे अधिक)

  • BPL राशन कार्ड

  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता विवरण

  • जन्म तिथि प्रमाण पत्र

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