📖 परिचय
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (NFBS – National Family Benefit Scheme) भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को अचानक हुए दुखद हादसों के समय वित्तीय राहत प्रदान करनाहै।
इस योजना के तहत, यदि परिवार का मुख्य कमाने वाला सदस्य (जिसकी आय पर परिवार निर्भर हो) 18 से 60 वर्ष की आयु में प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त हो जाए, तो एकमुश्त ₹20,000 की सहायता राशि परिवार के वारिस को दी जाती है।
🎯 उद्देश्य
आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में प्रभावित परिवार को आर्थिक संकट से उबारना।
कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के कारण परिवार पर आने वाले आर्थिक बोझ को कम करना।
सामाजिक सुरक्षा को मजबूत और मानवीय बनाना।
✅ पात्रता (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें होना अनिवार्य है:
परिवार BPL (Below Poverty Line) श्रेणी में आता हो।
मृतक परिवार का मुख्य कमाने वाला व्यक्ति हो (स्त्री या पुरुष)।
मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो।
मृत्यु प्राकृतिक या आकस्मिक हो सकती है।
वारिस के पास आवश्यक दस्तावेज़ (मृत्यु प्रमाण पत्र, BPL कार्ड आदि) उपलब्ध हों।
💰 लाभ (Scheme Benefits)
लाभ का प्रकार | विवरण |
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सहायता राशि | ₹20,000 (एकमुश्त भुगतान) |
भुगतान का प्रकार | डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर |
सहायता का स्रोत | 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित |
📊 योजना का प्रभाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार,
वर्ष 2022-23 में कुल 7,998 हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हुए।
यह योजना ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में वंचित परिवारों के लिए संबल का कार्य कर रही है।
📑 आवश्यक दस्तावेज़
मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
BPL कार्ड / राशन कार्ड
मृतक और वारिस का आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण (वारिस के नाम से)
आवेदन पत्र (संबंधित विभाग से)
🛠️ आवेदन प्रक्रिया
संबंधित जनपद पंचायत / नगर निगम कार्यालय में आवेदन करें।
सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
सत्यापन के बाद सहायता राशि DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है।