केंद्रीय शिक्षा मंत्री का अहम निर्णय
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस के अनुसार, NET क्वालीफाई करना अब आवश्यक नहीं होगा। यह निर्णय विद्यार्थियों और शिक्षण समुदाय के लिए राहत लेकर आया है, जो लंबे समय से NET की बाध्यता के कारण परेशान थे।
उच्च शिक्षा में लचीलापन और स्वतंत्रता
UGC का मानना है कि नए नियमों का उद्देश्य उच्च शिक्षा में लचीलापन और स्वतंत्रता बढ़ाना है। अब कैंडिडेट्स PG के अलावा अन्य विषयों से भी NET कर सकते हैं। इससे शिक्षण क्षेत्र में योग्य व्यक्तियों की भर्ती के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही, वे कैंडिडेट्स जो PH.D. कर चुके हैं, उन्हें भी अब NET की आवश्यकता नहीं है।
वाइस चांसलर पद के लिए नई शर्तें
इसके साथ ही, वाइस चांसलर (VC) पद की शर्तों में भी बदलाव किया गया है। पहले, 10 साल के शिक्षण अनुभव की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब सीनियर एक्सपर्ट्स जो कि 10 साल का अनुभव रखते हैं, वे गंभीरता से इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रबंधन सुधार की दिशा में भी एक कदम है।