
🧓 परिचय
देश की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme) उन बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहयोग देना है।
📅 प्रारंभ तिथि
राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ: 15 अगस्त 1995
छत्तीसगढ़ में लागू: 1 अक्टूबर 1995
नाम परिवर्तन: 19 नवम्बर 2007 को इस योजना का नाम बदला गया — “राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना” रखा गया।
🎯 उद्देश्य
बुजुर्गों को बुढ़ापे में स्वावलंबन और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर देना।
BPL श्रेणी के बुजुर्गों को नियमित रूप से पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना।
सरकार की ओर से बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
✅ पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ उन्हीं नागरिकों को मिलता है जो:
गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन कर रहे हों
1 अप्रैल 2011 से —
60 वर्ष से अधिक आयु के सभी BPL बुजुर्ग पात्र हैं
80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों के लिए विशेष प्रावधान
💰 पेंशन लाभ (Pension Benefit)
आयु वर्ग | केंद्र सरकार | राज्य सरकार | कुल राशि (प्रति माह) |
---|---|---|---|
60-79 वर्ष | ₹200 | ₹300 | ₹500 |
80 वर्ष या अधिक | ₹500 | ₹150 | ₹650 |
📊 योजना का प्रभाव
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार:
वर्ष 2022-23 में कुल 6,60,966 हितग्राहियों को इस योजना के तहत पेंशन दी गई।
यह दर्शाता है कि यह योजना छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।
📌 विशेषताएं
यह योजना केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त योगदान से संचालित होती है।
लाभार्थी को पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
पेंशन प्रत्येक माह नियमित रूप से दी जाती है।
📣 महत्वपूर्ण सूचना
👉 पात्र बुजुर्ग नागरिक ग्राम पंचायत/नगर निगम कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
👉 योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दस्तावेज़:
आयु प्रमाण पत्र
BPL राशन कार्ड
बैंक खाता विवरण
आधार कार्ड