इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम

📅 परिचय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (Indira Gandhi National Widow Pension Scheme) केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2009 में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।


🎯 उद्देश्य

  • आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को नियमित मासिक पेंशन प्रदान करना।

  • उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में सहयोग देना।

  • समाज के कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना।


पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें हैं:

  1. गरीबी रेखा (BPL) से नीचे जीवन यापन करने वाली महिला

  2. विधवा होनी चाहिए

  3. आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए

  4. लाभार्थी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पालन करती हो


💰 पेंशन लाभ (Pension Benefits)

 

स्रोत

राशि (₹ प्रति माह)

केंद्र सरकार

₹300

राज्य सरकार

₹200

कुल लाभ

₹500

 


📊 योजना का प्रभाव

  • आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार,

    वर्ष 2022-23 में 2,18,638 हितग्राहियों को योजना का लाभ प्राप्त हुआ।

  • यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विधवा महिलाओं के लिए जीवन रेखा साबित हो रही है।


📝 योजना की विशेषताएं

  • BPL परिवारों को ही लाभ दिया जाता है।

  • योजना के तहत मासिक ₹500 की पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

  • योजना पूरी तरह से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित है।

  • इस योजना के साथ-साथ केंद्र सरकार की दो अन्य योजनाएं भी लागू हैं:

    • राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

    • राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना

     


📌 जरूरी दस्तावेज़

  • विधवा प्रमाण पत्र

  • BPL कार्ड

  • आधार कार्ड

  • बैंक खाता विवरण

  • आयु प्रमाण पत्र

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